उत्तराखंड: स्थानीय निकाय क्षेत्र में इस दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी…

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देहरादून: श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून. 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1688 एवं 1689/रा०नि०आ० अनु०-3/1379/2013 (2024), दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के कम में राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024-25 हेतु राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/ कारीगरों / मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 23 जनवरी, 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश शोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

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Signed by

Vinod Kumar Suman

(विनोद कुमार सुमन) सचिव

(1)/xxxPP59-25-39 (सी) 2018 तद्‌दनांक । प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

संख्या-

  1. निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
  2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
  3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
  4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
  6. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया मा० राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 1924 दिनांक-23.12.2024 के द्वारा की गई अपेक्षा के कम में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
  7. सचिव, मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
  8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
  9. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
  10. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
  11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
  12. समस्त जिलाधिकारी / विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
  13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु।
  14. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर