उत्तराखंड: धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, लालकुआं की जमीन से लेकर युवाओं की स्किलिंग तक इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, पढ़ें विस्तार से….
चंपावत, 4 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को बनबसा स्थित एनएचपीसी परिसर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। चंपावत जिले में पहली बार हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में भूमि अधिकार, वन भूमि हस्तांतरण, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, वित्तीय प्रबंधन, स्थानीय निकाय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
भूमि अधिकार को लेकर बड़ा फैसला
मंत्रिमंडल ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों एवं कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले के नगर पंचायत लालकुआं में संबंधित पट्टेदारों और कब्जाधारकों को संक्रमणीय भूमिधर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
देहरादून के परगना जौनसार-बावर में वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। संबंधित भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2004 के सर्किल रेट के आधार पर एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा, इसके बाद प्रचलित सर्किल रेट लागू होगा।
वन भूमि के मामलों के लिए PMU
वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण और नोडल कार्यालय को मजबूत करने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखंड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए छह पद स्वीकृत किए गए हैं।
पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹66.29 करोड़
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तारीकरण से संबंधित हस्तांतरित परिसंपत्तियों के लिए उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹66.2916 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी करने की मंजूरी दी गई। राशि का इस्तेमाल कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार नवनिर्माण और अन्य निर्धारित कार्यों में किया जाएगा।
संपत्ति खरीद-बिक्री में PAN Verification
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के तहत संपत्ति के क्रय-विक्रय से जुड़े लेन-देन में क्रेता, विक्रेता और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा उपलब्ध कराए गए PAN के सत्यापन की व्यवस्था लागू करने को मंजूरी मिली। इसका उद्देश्य गलत या फर्जी PAN के इस्तेमाल को कम करना और आयकर विभाग को होने वाली रिपोर्टिंग में डेटा की शुद्धता एवं पारदर्शिता बढ़ाना है।
राजकोषीय घाटे और कर्ज की सीमा तय
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। संशोधित प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल संचयी ऋण की अधिकतम सीमा GSDP के 30 प्रतिशत निर्धारित की गई है। आपदा और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों में नियमानुसार अतिरिक्त छूट का प्रावधान रहेगा।
वन विभाग के विभागाध्यक्षों की व्यवस्था में बदलाव
मंत्रिमंडल ने वन विभाग के विभागाध्यक्ष संबंधी व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत निदेशक, नंदा देवी बायोस्फियर रिजर्व को विभागाध्यक्ष की सूची से हटाकर मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल और मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे वनाग्नि, आपदा, बाढ़ नियंत्रण और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी परिस्थितियों में कार्रवाई में तेजी आएगी।
छठवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश
छठवें राज्य वित्त आयोग की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने को मंजूरी दी गई। आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए राज्य के शुद्ध कर राजस्व से स्थानीय निकायों को होने वाले अंतरण तथा वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सिफारिशें दी हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रावधान
मंत्रिमंडल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 19(3) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी। निर्धारित परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के बाद संबंधित मामले में किसी अन्य व्यक्ति को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा।
कर्मचारियों की संपत्ति संबंधी नियमों में संशोधन
उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसमें कर्मचारियों की चल-अचल और बहुमूल्य संपत्ति से जुड़े प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप स्पष्ट एवं अद्यतन किया जाएगा। नियम 15 के हिंदी अनुवाद में मौजूद त्रुटि को भी दूर किया जाएगा।
सतर्कता अधिष्ठान के ढांचे में बदलाव
सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखंड के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 8 आरक्षी ना.पु., एक आरक्षी डाक रनर और दो आरक्षी चालक समेत कुल 11 पद समर्पित किए जाएंगे। वहीं मुख्य आरक्षी ना.पु. के पांच पद बढ़ाने के साथ छह नए पद सृजित किए जाएंगे।
सार्वजनिक परिसंपत्तियों के विनिवेश से आय का 92 प्रतिशत संबंधित एजेंसी क
नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों की परिसंपत्तियों के विनिवेश या मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
नए सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने उत्तरी भारत नहर एवं जल निकास अधिनियम, 1873 को निरस्त करते हुए राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक, 2026 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी।
पशुपालन और कुक्कुट क्षेत्र में बदलाव
कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान CBDC/e-RUPI के स्थान पर आधार सीडेड या लिंक्ड बैंक खाते के माध्यम से DBT से करने को मंजूरी दी गई।
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभागों के बीच समन्वय और प्रभावी प्रशासन के लिए महानिदेशक का एक नया पद सृजित करने को भी मंजूरी मिली।
करीब 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा कौशल योजना का लाभ
उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 संचालित करने को मंजूरी दी गई। योजना से राज्य के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1.19 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। योजना पर पांच वर्षों में करीब ₹200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानकों में संशोधन
राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित नीति और मानकों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित व्यवस्था के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2,500 वर्गमीटर और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 20,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की व्यवस्था होगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलग मूल्यांकन मानक भी निर्धारित किए जाएंगे।
नरेंद्रनगर में खुलेगा उप निबंधक कार्यालय
मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में टिहरी जिले की तहसील नरेंद्रनगर में उप निबंधक कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके क्षेत्राधिकार में नरेंद्रनगर तहसील के 98 और उप तहसील पावकी देवी के 35, कुल 133 राजस्व गांव शामिल होंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा में नियुक्त कार्मिकों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तराखंड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर की कमी को देखते हुए संबंधित पदों पर तैनात कार्मिकों के देय वेतन एवं मानदेय के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी प्रदान की गई।
इसके अलावा समूह ‘ग’ के पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संशोधन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यों के परिसीमन में संशोधन तथा सतर्कता अधिष्ठान से संबंधित अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप बदलाव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841


हल्द्वानी में ग्राफिक एरा ने अंतरिक्ष नवाचार को दी नई ऊंचाई
लालकुआं: गौला रोड रेलवे क्रॉसिंग 7 घंटे रहेगी बंद, 6 अक्टूबर रात 10 बजे से 7 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक
आज का राशिफल (05 अक्टूबर 2026): जानिए; क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे…!
लालकुआं: हाईवे पर फिर रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत; 4 दिन में चौथी मौत