उत्तराखंड: दोहरी पेंशन लेने वालों की बढ़ी मुश्किलें, सीएम धामी ने पेंशन रोकने और कार्रवाई के दिए निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड में दोहरी पेंशन लेने वाले अपात्र लाभार्थियों पर अब सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे मामलों में पेंशन रोकने और कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

यह निर्णय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के डेटा विश्लेषण के बाद लिया गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में 1,377 ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दोहरी पेंशन का लाभ ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में दोहरी पेंशन की पुष्टि हो, वहां तत्काल प्रभाव से भुगतान रोका जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सत्यापन प्रक्रिया के बावजूद इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं कैसे हुईं और हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

सरकार के अनुसार, नियमों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे में दोहरी पेंशन लेना नियमों के विरुद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए मजबूत सत्यापन तंत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। सभी जिलों को अपात्र लाभार्थियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसके बाद सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और सख्ती दोनों सुनिश्चित की जाएंगी।