उत्तराखंड: यहां छात्राओं को मिला इंसाफ, छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षकों को पांच साल की सजा

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उत्तरकाशी। उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी में एक राजकीय इंटर कालेज के दो शिक्षकों को कक्षा 11वीं की छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 5-5 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

दरसल मामला 2018 में जिले में स्थित एक राजकीय इंटर कालेज की 11वी की छात्राओं ने दो शिक्षकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपने अभिभावकों से शिकायत की थी। छात्राओं ने बताया कि भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा और विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर अनुत्तीर्ण करने की धमकी देते हैं।

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मामले को लेकर अभिभावकों ने पहले शिकायत शिक्षा विभाग को दी, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेने के बाद अभिभावकों ने कोतवाली में दोनों शिक्षकों के खिलाफ तहरीर दी। जिसके बाद दोनों शिक्षकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

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पुलिस द्वारा 7 फरवरी 2019 को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से छह छात्राओं सहित 15 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए गए। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा और विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार को पोक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धारा में 5-5 साल की सजा सुनाई गई।