उत्तराखण्ड: राज्य में नई कोरोना गाउडलाइन की जानें पाबंदियां….
देहरादून। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए शासन ने आगामी 31 जनवरी तक राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं।
जिसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। शासन द्वारा जारी नई एसओपी के मुताबिक
-आंगनबाड़ी केंद्र से कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
-31 जनवरी 2022 तक रैलियां और धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं।
-स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 31 जनवरी 2022 तक बंद।
-रात्रि कर्फ्यू 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक प्रभावी।
-बाजार सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक ही खुलेंगे।
-जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून कोरोनावायरस प्रोटोकॉल अनुपालनके साथ 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
-खेल संस्थान स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
-विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित करने की अनुमति।
-होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों में केवल 50 फ़ीसदी क्षमता के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति।


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