उत्तराखंड: निवार्चन आयोग द्वारा गाइडलाइन हुई जारी, राजनीतिक दल ऐसे करेंगे चुनावी प्रचार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश संख्या-819/XXV-56/2021 दिनांक 23 जनवरी, 2022 द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु राजनैतिक दलों / निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार के माध्यमों के अन्तर्गत वीडियो वैन के प्रयोग आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है. उक्त दिशा-निर्देशों के तहत प्रचार-प्रसार हेतु वीडियो वैन के प्रयोग की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।






करोड़ों के फर्जीवाड़े में सख्ती: चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी पर शिकंजा, लापरवाही पर चौकी प्रभारी निलंबित
श्रीमद देवी भागवत महाज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन भक्तिरस में डूबा बिंदुखत्ता, माँ भगवती को बताया प्रेम का सागर
महाशिवरात्रि पर बिंदुखत्ता में विराट सद्भावना सम्मेलन, सदगुरुदेव श्री सतपाल महाराज करेंगे संबोधित