उत्तराखंड: अब साल में चार बार इन तिथियों में दर्ज करा सकते है वोटर लिस्ट में नाम, जानिए तिथियां….

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देहरादून। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बुधवार को बताया कि निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अब एक साल में चार अर्हता तिथियों नियत की गई है। यानी अब साल में 01 जनवरी,01 अप्रैल,01 जुलाई और 01 अक्टूबर के आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किया जा सकता है।

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सचिवालय में स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधि संशोधन अधिनियम 2021 के अधीन लोक प्रतिनिधित्व

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अधिनियम 1950 के सुगत नियमों में दिनांक 30 दिसंबर 2021 की अधिसूचना के द्वारा परिवर्तन करते हुए निर्वाचक नामावली प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर सभी निर्वाचको से आधार संग्रह किया जाएं जिस हेतु नया प्रारूप 6 ख जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि आधार संख्या संग्रह करने का उद्देश्य निर्वाचको की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार के पंजीकरण की पहचान करना है।