Uttarakhand Nursing Recruitment: नर्सिंग अधिकारी पदों की भर्ती पर बड़ा फैसला, इन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त; नहीं मिलेंगे एडमिट कार्ड

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देहरादून। उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड (UKMSSB) ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी के 587 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा को लेकर अहम निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देने से इनकार किए जाने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।

बोर्ड के सचिव प्रदीप जोशी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारी के 587 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 17 नवंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद 2 जुलाई 2026 को लिखित परीक्षा की अधिसूचना जारी की गई।

इस बीच अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इन अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन लिए गए और उनके प्रत्यावेदन राज्य सरकार को भेजे गए।

सरकार ने कार्मिक विभाग से परामर्श के बाद स्पष्ट किया कि संबंधित सेवा नियमावली और उत्तराखंड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली के तहत इस भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित है और अतिरिक्त आयु छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार के निर्णय के बाद चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत जमा किए गए संबंधित अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन निरस्त कर दिए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों को आगामी लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे और वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।