उत्तराखंड: इस विधायक पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट से नोटिस जारी

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लोहाघाट। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी पर चुनाव शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के मामले में तलवार लटक गई है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस संबंध में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से पराजित प्रत्याशी पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक समेत सातों उम्मीदवारों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकारी चंपावत, रिटर्निंग अधिकारी लोहाघाट को नोटिस जारी किया है।

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हाईकोर्ट ने सभी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पराजित प्रत्याशी फर्त्याल ने विधायक खुशपाल अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि उन्होंने नामांकन पत्र 24 जनवरी को और नामांकन पत्र के साथ जमा होने वाला शपथ पत्र को 28 जनवरी जमा किया था।

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साथ ही शपथ पत्र में सरकार के साथ हुई संविदाओं को छुपाया है। यह भी कहा है कि विधायक निर्वाचित होने के बाद भी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने 31 मार्च को संविदा के आधार पर ठेका प्राप्त किया है। लिहाजा जानकारी को छुपाने को संविधान के अनुच्छेद-191 का उल्लंघन करार देते हुए प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9(ए) के तहत लोहाघाट के विधायक को अयोग्य घोषित करने और याचिकाकर्ता को विजयी घोषित करने की मांग की है।