उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: आदर्श आचरण संहिता हुई समाप्त, आयोग ने किया निष्प्रभावी घोषित

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देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचरण संहिता को समाप्त करने की घोषणा कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1141/रा.नि.आ. अनु-2/4324/2025 दिनांक 21 जून 2025 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या 1303/रा.नि.आ. अनु-2/4324/2025 दिनांक 28 जून 2025 के तहत लागू की गई आदर्श आचरण संहिता को आयोग की विज्ञप्ति संख्या 1142 दिनांक 21 जून 2025 के अनुसार प्रभावी किया गया था।

अब चुनाव प्रक्रिया के सकुशल पूर्ण होने के बाद आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे से यह आचार संहिता निष्प्रभावी कर दी गई है।

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गौरतलब है कि यह आचार संहिता उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए लागू की गई थी। आयोग ने शांति और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक प्रबंधन किए थे।