उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: आदर्श आचरण संहिता हुई समाप्त, आयोग ने किया निष्प्रभावी घोषित
देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचरण संहिता को समाप्त करने की घोषणा कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1141/रा.नि.आ. अनु-2/4324/2025 दिनांक 21 जून 2025 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या 1303/रा.नि.आ. अनु-2/4324/2025 दिनांक 28 जून 2025 के तहत लागू की गई आदर्श आचरण संहिता को आयोग की विज्ञप्ति संख्या 1142 दिनांक 21 जून 2025 के अनुसार प्रभावी किया गया था।
अब चुनाव प्रक्रिया के सकुशल पूर्ण होने के बाद आज दिनांक 1 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे से यह आचार संहिता निष्प्रभावी कर दी गई है।
गौरतलब है कि यह आचार संहिता उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए लागू की गई थी। आयोग ने शांति और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक प्रबंधन किए थे।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841


बिन्दुखत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना: सवा दो साल का इंतजार, 22वें दिन की पदयात्रा में आर-पार की तैयारी
बिन्दुखत्ता: गौला नदी के कटाव से किसानों की जमीन नदी में समाई, चार मकान खतरे में; ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन,…VIDEO
हल्द्वानी में किशोरी से दोस्ती, शादी का भरोसा और फिर दो साल तक दुष्कर्म का आरोप; मेरठ के युवक पर POCSO में केस
आज का राशिफल (05 सितंबर 2026): जानिए; क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे…!
नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट: कल स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश