उत्तराखंड: इस जनपद में सार्वजनिक अवकाश घोषित, डीएम ने आदेश किया जारी..

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हरिद्वार, जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.नि.) कमेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना संख्या-1689दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 एवं अधिसूचना संख्या-1688 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024-25 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-75 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के द्वारा राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्र अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध- निकायों/ वाणिज्यक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/ मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक-23 जनवरी, 2025 को (दिन बृस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

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इस अनुपालन में जनपद हरिद्वार के 14 नगर निकायों के अन्तर्गत नगर निगम हरिद्वार / रूड़की एवं नगर पालिका परिषद शिवालिकनगर, मंगलौर, लक्सर/नगर पंचायत लण्ढौरा, झबरेड़ा. भगवानपुर पिरान कलियर, ढन्डेरा, पाडली गुर्जर, रामपुर, ईमलीखेण्डा, सुल्तानपुर आदमपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले समस्त राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध- निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक-23 जनवरी, 2025 (दिन बृस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेगें।