हल्द्वानी: व्यापारी की सुरक्षा दलील पर डीएम ने उठाया सवाल, जांच के बाद हथियार लाइसेंस किया निरस्त

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हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल के आदेश पर की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के खिलाफ पूर्व में शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत था। मामले की सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दावा किया कि वह व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में उसे नकद धनराशि के साथ आना-जाना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उसने शस्त्र लाइसेंस को बनाए रखने की मांग की।

प्रकरण की विस्तृत जांच और परीक्षण के दौरान आयकर रिटर्न से यह तथ्य सामने आया कि वाजिद कुरैशी की वार्षिक आय 5 लाख 78 हजार 600 रुपये है, जिस पर उन्होंने लगभग 13 हजार रुपये आयकर अदा किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आय विवरण का संज्ञान लेते हुए यह पाया कि आय की स्थिति ऐसी नहीं है, जिससे किसी असाधारण या विशिष्ट खतरे की पुष्टि होती हो, जिसके लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक माना जाए।

सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय सुनाया। आदेश जारी करते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र लाइसेंस केवल उन्हीं मामलों में वैध माना जाएगा, जहां वास्तविक, ठोस और प्रमाणित खतरे की स्थिति पाई जाए।