बड़ी खबर(हल्द्वानी): नगर निगम का निर्देश, फड़-फेरी व्यवसायियों को लाइसेंस डिस्प्ले करना अनिवार्य
हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने फड़-फेरी व्यवसायियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम प्रशासन ने सभी फड़-फेरी व्यवसायियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वे अपने फड़ या ठेले पर नगर निगम द्वारा जारी पहचान पत्र (फेरी कार्ड) की A4 साइज की फोटो कॉपी अनिवार्य रूप से चस्पा करें।
जिनके पास फेरी कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे नगर निगम से प्राप्त ट्रेड लाइसेंस की फोटो कॉपी फड़/ठेले पर प्रदर्शित करें।
इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे सभी स्थायी व्यापारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे नगर निगम से अनिवार्य रूप से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें और इसे अपने प्रतिष्ठान के डिस्प्ले बोर्ड या काउंटर पर स्पष्ट रूप से लगाएं।
निगम ने कहा है कि यह व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन और अवैध व्यापार गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की गई है। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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