आज से लागू हो गया पैन, आधार से जुड़ा ये बड़ा नियम, कैश ट्रांजैक्शन करने से पहले पढ़ लें खबर
अगर आप कोई बड़ा लेनदेन करने जा रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. पैन और आधार से जुड़ा एक खास नियम 26 मई से लागू हो गया है. यह नियम बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर है. एक वित्तीय वर्ष में अगर 20 लाख से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card) या पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है और आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. कैश ट्रांजैक्शन में 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी (Cash Withdrawal) या 20 लाख से अधिक जमा करने पर पैन या आधार कोट करना जरूरी हो गया है. पहले यह नियम नहीं था, लेकिन 26 मई से इसे अनिवार्य कर दिया गया है. रकम की लिमिट पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 10 मई को जारी एक अधिसूचना में इस नियम की जानकारी दी थी. अधिसूचना में बताया गया कि ट्रांजैक्शन का अर्थ कैश निकासी या कैश जमा से है. इसकी लिमिट 20 लाख रुपये या उससे अधिक की रखी गई है. एक या अधिक बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपये या उससे अधिक जमा करने या निकालने पर पैन या आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. कोई जरूरी नहीं कि खाता किसी कमर्शियल बैंक में ही हो. को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी खाता है और उसमें 20 लाख से अधिक जमा या निकासी की जा रही है, तो पैन या आधार को कोट करना होगा.
क्या है नया नियम
सेविंग खाते के अलावा कोई व्यक्ति अगर करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलता है, तो उसे भी 20 लाख का नियम मानना होगा. नए खाते पर भी यह नियम लागू होगा. करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट किसी व्यावसायिक बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है, तो सभी जगह यह नियम एक समान लागू होगा. नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को 20 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करना है और उसके पास पैन नहीं है, तो ट्रांजैक्शन करने से 7 दिन पहले पैन अप्लाई करना होगा.
सरकार ने यह नियम टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनाया है. पैन कार्ड या आधार की डिटेल ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ जाए तो ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है. टैक्स विभाग के पास उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है कि वह कहां कितने रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहा है. ऐसे में वह व्यक्ति टैक्स रिटर्न में झूठ नहीं बोल सकता और न ही टैक्स की चोरी कर सकता है. कोई व्यक्ति अपनी इनकम कम करके नहीं दिखा सकता.

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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