विवाहिता से दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सुनाया बीस-बीस साल का कारावास
बरेली। शहर के थाना सुभाष नगर अंतर्गत चौबारी गांव के तीन युवकों को जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता से बलात्कार के मामले में 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के वकील संतोष श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा था कि 28 अक्टूबर 2014 को वह जंगल में घास काटने गई थी। महारो नाले के पास मौजूद चौबारी गांव के चमन (25), ओमवीर: (22) और अमित (22) ने उससे गाली-गलौज की और तमंचे के बल पर पहले चमन ने और फिर ओमवीर और अमित ने उससे बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल चार गवाह पेश किए गए। इस पूरे मुकदमे में तथ्य की साक्षी केवल पीड़िता ही थी। अदालत ने मंगलवार को तीनों अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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