उत्तराखंड : विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को मिली मंजूरी, सीएम धामी ने जताया राज्यपाल का आभार

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देहरादून। उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है।
धामी सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति पारित कराकर राजभवन भेजा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पारित 14 बिलों, जिनमें अधिकतर संशोधित विधेयक थे, के साथ महिला आरक्षण बिल को भी राज्यपाल की मंजूरी मिलनी थी।

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राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और विधि विशेषज्ञों से परीक्षण कराया। इस कारण विधेयक को मंजूरी मिलने में एक महीने का समय लग गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों महिला क्षैतिज आरक्षण कानून के जल्द लागू होने के संकेत दिए थे।

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा हमारी सरकार द्वारा विधानसभा में पारित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक आभार।
सीएम धामी ने कहा यह कानून निश्चित तौर पर मातृशक्ति के सशक्तिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

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