उत्तराखंड : सरकार ने एक हप्ता और बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, देखिये नई गाइडलाइंस क्या है!
उत्तराखंड। प्रदेश में आज कोविड कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जिसके अनुसार राज्य में 31 अगस्त सुबह 6:00 बजे तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। नई एसओपी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया है।
अन्य प्रदेशों से राज्य की सीमा में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पहले का दो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जिनको अभी तक वैक्सीन के दो डोज नहीं लगे हैं उन्हें 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन जांच नेगेटिव दिखाने पर ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
सरकार ने शादी-समारोह में अभी भी अधिकतम 50 मेहमानों के शामिल ही सकते है। उनके पास 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाइये। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति समारोह में बड़ी संख्या में भीड़ पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व से अनुमोदन लिया है तो फिर ऐसी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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