उत्तराखंड : भर्ती परीक्षाओं में फिर से लागू होगा ये नियम, देखें महत्वपूर्ण जानकारी
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग की प्रीलिम्स एवं स्क्रीनिंग परीक्षाओं में न्यूनतम अंक की व्यवस्था एक बार फिर से लागू कर दी गई है.
रिपोर्ट में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव के हवाले से बताया गया है कि परीक्षा परिणाम नियमावली 2012 के तहत भर्ती परीक्षाओं में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 35 फीसदी, OBC को 30 फीसदी एवं SC, ST वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 25 फ़ीसदी अंक हासिल करने होंगे.
गौरतलब है कि यह नियम पहले भर्ती परीक्षाओं में लागू होता था. लेकिन 26 जून 2019 को इसे हटा दिया गया था. जिसके बाद पदों के अनुसार कटऑफ तय किया जाता था. लेकिन एक बार फिर आयोग ने इसमें संशोधन करते हुए 2012 की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है. जिसके बाद उम्मीदवारों को परीक्षा क्लियर करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक लाने ही होंगे.

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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