उत्तराखंड : विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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नैनीताल। हाईकोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधान सभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई की गई। एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधान सभा सचिवालय के आदेश को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। इस मामले में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति  विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले से पुनः नियुक्ति की आस लगाए कर्मचारियों को झटका लगा है।

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दरसअल, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं।उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। विधानसभा में हुईं भर्तियों की जांच के लिए बनी तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे थी। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 2016, 2020, 2021 में हुई तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से हुईं 22 नियुक्तियां रद्द की गई।