हल्द्वानी: आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ARO ने अब इन्हें जारी किया नोटिस

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सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
सहारनपुर डिपो
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।
श्री हेमन्त साहू, निवासी राजपुरा, हल्द्वानी, के शिकायती पत्र दिनांक 20-03-2024 जिसकी छायाप्रति सलंग्न हैं, में उनके द्वारा आपके डिपो की बस संख्या यूपी 11 एटी 2634 एवं यूपी 30 एटी 2537 में दिनांक 20-03-2024 को प्रातः 03:01 बजे एस०डी०एम० कोर्ट हल्द्वानी के सम्मुख अनाधिकृत प्रचार सामाग्री लगे होने की सूचना से अवगत कराते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में अवगत योग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा जो कि दिनांक 16-03-2024 को की जा चुकी है के 48 घंटे के अन्दर सभी राजकीय सम्पत्तियों से प्रचार सामाग्री हटाये जाने हेतु स्पष्ट रुप से निर्देश पूर्व से ही प्रसारित है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे पश्चात् भी आपकी उक्त बसो से प्रतिबन्धित प्रचार सामाग्री न हटाये जाने हेतु क्यों ना आपके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में 24 घंटे के अन्दर अपना प्रतिउत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करे।

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