हल्द्वानी : अब इस स्टोन क्रेशर पर लगा पौने दो करोड़ का जुर्माना, क्रय-विक्रय पर लगी रोक

हल्द्वानी। स्टोन क्रेशरों द्वारा अवैध खनन की लगातार शिकायत मिलने पर खनन और वन विभाग द्वारा हल्द्वानी के एक स्टोन क्रेशर पर कार्यवाही की है। दरसअल, स्टोन क्रेशर से लगे वन भूमि से अवैध खनन किया जा रहा था. मामले में स्टोन क्रेशर पर 1 करोड़ 85 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही अगले आदेश तक स्टोन क्रेशर से रेता बजरी की निकासी पर रोक लगा दी गई है.
हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित मैसर्स केसीएस इंफ्राटेक एलएलपी, स्टोन क्रेशर द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से गड्ढा खोदकर उसमें से भारी मात्रा में उप खनिज निकाला जा रहा था. शिकायत पर उपजिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग की टीम ने तराई केंद्रीय वन प्रभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की.
उपनिदेशक खनन विभाग कुमाऊं राजपाल लेखा ने कहा संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्टोन क्रेशर द्वारा अपने डग के पीछे वन विभाग की सीमा से लगी हुई भूमि पर गड्ढा खोदकर अवैध रूप से उपखनिज निकाला जा रहा था. जिसकी पैमाइश करने पर लगभग 100 मीटर लंबाई, 40 मीटर चौड़ाई और 9.5 मीटर गहराई में अवैध रूप से गड्ढा मिला.
जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए 60.800 घन मीटर उपखनिज निकाला गया है. जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी स्टोन क्रेशर पर 1 करोड़ 85 लाख 29 हजार 280 रुपये जुर्माना लगाया गया है. बताया जा रहा है कि स्टोन क्रशर द्वारा बार-बार उपखनिज का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है. जिसे देखते हुए स्टोन क्रेशर के उपखनिज की क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है.