हल्द्वानी: यह क्षेत्र फ्रीज जोन घोषित, इन सीमाओ तक नए निर्माण पर लगी रोक
हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में शिफ्ट किया जाना है. ऐसे में गौलापार क्षेत्र के चारों तरफ तेजी से मार्केट का विकास होगा. जिसको देखते हुए धामी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को गौलापार क्षेत्र में जिस जगह पर हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना है, उसके चारों ओर के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित कर दिया।
नैनीताल शहर की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं नैनीताल शहर पर बढते अतिरिक्त दबाव के कारण उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। हल्द्वानी में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए गौलापार क्षेत्र में 26.08 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गौलापार में उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्षेत्र में फिलहाल कोई निर्माण नहीं हो सकेगा।
इस स्थान पर हाई कोर्ट निर्माण की घोषणा होते ही इलाके में तेजी से जमीनों की खरीद-फरोख्त व भवन निर्माण होने लगे हैं। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में गौलापार में चिन्हित क्षेत्र के आस-पास अनियमित एवं अनधिकृत निर्माण को रोकने हेतु प्रस्तावित स्थल के क्षेत्र को महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित किए जाने का निर्णय लिया गयाहै।
इस क्षेत्र की महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित –
(क) पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला एवं ग्राम कुँवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक।
(ख) पश्चिम में गौला नदी के तट तक।
(ग) उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेडा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक।
(घ) दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारम्भ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक।