GST विभाग ने छोटे कारोबारियों को दी बड़ी राहत, इस फॉर्म को भरने से मिलेगी छूट..

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GST News: वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है।

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गौरतलब है कि जीएसटीआर-9 वह रिटर्न फार्म है, जो जीएसटी सिस्टम में पंजीकृत कारोबारियों को हर साल के अंत में भरना पड़ता है। कारोबारी ने अपने सालभर के व्यापार के दौरान जो मासिक या तिमाही रिटर्न (जीएसटीआर-1,2,3,4 और 8) भरे होते हैं, उन सभी जानकारियों का इकट्ठा विवरण इसमें दर्ज करना होता है। कंपोजिशन स्कीम, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य है। इस फॉर्म के प्रत्येक भाग में भरी गई जानकारियों को पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापन कराना होता था, लेकिन बाद में सरकार ने कारोबारियों को ही खुद सत्यापन करने की छूट दी थी। अब सरकार ने कारोबारियों को इस फॉर्म को भरने से राहत दे दी है।

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