उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, आठ अहम प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून। संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, निर्माण, UCC, और विधानसभा सत्र से जुड़े अहम निर्णय लिए गए, जो सीधे आम जनता से जुड़े हैं।
1️⃣ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रमोशन में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन को मंजूरी दी। अब सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। पहले यह कोटा 40% था।
भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाएगा।
2️⃣ रायपुर फ्रीज जोन में राहत
कैबिनेट ने रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जो पहले फ्रीज जोन घोषित थे, अब छोटे घरों और दुकानों के निर्माण की अनुमति दी है। इसके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
3️⃣ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तबादले की सुविधा
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन करते हुए तय किया गया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) कर सकेंगे।
हालांकि, नए जिले में वे अपने कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। विभाग इस प्रक्रिया के लिए मानक तैयार करेगा।
4️⃣ UCC में विवाह पंजीकरण से जुड़े बदलाव
समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण में संशोधन किया गया है। अब नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों की शादी पंजीकरण के लिए आधार कार्ड के अलावा अन्य वैध दस्तावेज भी मान्य होंगे — जैसे नागरिकता प्रमाणपत्र, विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण पत्र आदि।
5️⃣ पदोन्नति में सेवा शिथिलीकरण नियमावली संशोधन
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे कई विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज होगी।
6️⃣ विधानसभा सत्रावसान के निर्णय को संज्ञानार्थ लाया गया
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा सत्रावसान किए जाने के निर्णय को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया।
7️⃣ राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र का अधिकार मुख्यमंत्री को
उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है।
इस दौरान राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर विशेष चर्चा होगी।
8️⃣ उपक्रमों के लाभांश का 15% सरकार को देगा हिस्सा
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर के बाद के लाभांश (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।


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