(बड़ी खबर)उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल रुकी, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित की

देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से शुरू की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया और आगे का पूरा चुनावी कार्यक्रम नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
यह निर्णय उस रिट याचिका के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में आरक्षण निर्धारण के लिए जो नियमावली (उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत आरक्षण एवं सीटों व पदों का आवंटन नियमावली, 2025) बनाई गई है, उसका विधिवत राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया गया। रिट याचिका संख्या 410 (एम.बी.) 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया और उसके आधार पर की जा रही पूरी चुनावी कार्यवाही पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 25 से 28 जून तक नामांकन प्रस्तावित था। लेकिन अब यह प्रक्रिया रुक गई है।
मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होनी है, जिसमें सभी संबंधित रिट याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अदालत के नए आदेश तक नामांकन या किसी भी चुनावी गतिविधि पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने यह जानकारी सार्वजनिक करते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद पंचायत चुनावों की समयसीमा पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं और सभी की निगाहें अब 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।