उत्तराखंड: धामी कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को दी मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड में लंबे समय से सख्त भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर जनता की आवाज को सुनते हुए धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी और राज्य की सांस्कृतिक पहचान एवं संसाधनों की रक्षा की जाएगी।
भू-कानून के लागू होने से क्या होगा असर?
- बाहरी निवेशकों द्वारा भूमि की अंधाधुंध खरीदारी पर रोक लगेगी।
- राज्य की जैविक और पारंपरिक धरोहर संरक्षित होगी।
- स्थानीय निवासियों के हित सुरक्षित रहेंगे और जमीनों की मनमानी खरीद-फरोख्त रुकेगी।
- राज्य की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
जनता की मांग और सरकार की प्रतिबद्धता
प्रदेश की जनता लंबे समय से कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सख्त भू-कानून की मांग कर रही थी। सरकार ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस कानून को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हम अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह कानून उत्तराखंड की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।”
अब इस भू-कानून को अंतिम मंजूरी के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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