उत्तरप्रदेश के इस शहर में 30 जनवरी तक लगी धारा 144, जानिए वजह
उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जिले में 30 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है।
अतिरिक्त जिलाधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती (22 दिसंबर) और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती (23 दिसंबर) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अतिरिक्त डीएम ने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि जिले में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित धरने और प्रदर्शनों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841


नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट: कल सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
बिंदुखत्ता में राजस्व ग्राम की मांग ने पकड़ा जोर, पदयात्रा में आज भी उमड़ा जनसैलाब; हजारों लोग हुए शामिल
अल्मोड़ा में बारिश का कहर, मकान पर गिरा पहाड़ी से मलबा; तीन लोगों की मौत
आज का राशिफल (01 सितंबर 2026): जानिए; क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे…!
बिंदुखत्ता में राजस्व ग्राम की मांग ने पकड़ा जोर; 17वें दिन पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़