नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले ‘कलयुगी बाप’ को अदालत ने सुनाई 25 साल की कठोर सजा
देहरादून। उत्तराखंड की एक अदालत ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने वाले कलयुगी पिता को 25 साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.
दरअसल,18 अक्तूबर 2020 को थाना डोईवाला में एक महिला ने अपने ही पति पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके पति ने ही उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया है, और आरोपी लगातार दो महीने से सौतेली बेटी को अपनी हवस का शिकार बना रहा था.
पीड़िता आरोपी की सौतेली बेटी है. महिला द्वारा जानकारी दी गयी कि महिला के पहले पति से दो बेटियां है और पति लम्बे समय से गुमशुदा है, महिला डोईवाला क्षेत्र इलाके में दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी. वहीं से उसको राज मिस्त्री जो डोईवाला का ही रहने वाला है ने अपनी जाल में फंसाया और महिला के साथ ही रहने लगा, जिससे महिला का एक बेटा भी है. लेकिन आरोपी की अकसर महिला की बड़ी और 15 साल की सौतेली बेटी पर नजर रहती थी.
कई बार टोकने पर महिला द्वारा आरोपी को बेटी से दूर किया गया लेकिन, कई बार आरोपी रात में बेटी को डराने के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर बेटी ने इसकी जानकारी महिला को दी. महिला ने कोतवाली डोईवाला में पति के खिलाफ तहरीर दी जिस पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के साथ अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया. मुकदमा दर्ज करने के दो महीने के चार्जशीट कोर्ट में पेश की गयी जिस पर विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर सजा के साथ 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया.


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