उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली लागू, युवाओं को मिलेगा पारदर्शी अवसर

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी हैं। इसके तहत उपनिरीक्षक और सिपाही पदों पर भर्ती अब統 एक समान प्रक्रिया से होगी।

गुरुवार को शासन की ओर से ‘उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ और ‘उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025’ की अधिसूचना जारी कर दी गई।

नई नियमावली के तहत—

  • उप निरीक्षक पदों पर भर्ती नागरिक पुलिस, अभिसूचना, पीएसी/आईआरबी, अग्निशमन, उप कारापाल, वन दरोगा, आबकारी उप निरीक्षक और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए होगी।
  • सिपाही पदों पर भर्ती पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, आईआरबी आरक्षी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय/विधान भवन रक्षक जैसे पदों के लिए की जाएगी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई नियमावली युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का अवसर देगी और राज्य की सुरक्षा एवं सेवा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगी।

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संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल ने इस नियमावली को मंजूरी दी है। इसके लागू होने के साथ ही इस विषय पर पहले से मौजूद सभी नियम और आदेश अब प्रभावहीन हो जाएंगे।

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