उत्तराखंड : कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर, विधवा-पुत्रवधू भी मृतक आश्रित में शामिल
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. बैठक में कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर लगाई है. जिसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है.
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. इसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है. जो अहम फैसला माना जा रहा है. साथ ही निजी वन अधिनियम में अब वित्तीय दंड का प्रावधान होगा. इसके अलावा अन्य निर्णय भी लिए गए हैं.
दरअसल, गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस कैबिनेट बैठक में सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहे. कैबिनेट बैठक मुख्य रूप से कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. संशोधित नियमावली के तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल कर लिया गया है.
कैबिनेट बैठक में पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई. वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को पर भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा का प्रावधान हटाकर वित्तीय दंड को बढ़ाया गया है. वहीं, साल 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा बैठक में पीएमजीएसवाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास में लिया गया है. अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव में हुए ड्रोन शो को स्वीकृति दी गई है. वहीं, कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसके तहत विधवा पुत्रवधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है. ऐसे में अब बहू को भी पेंशन समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे.

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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