उत्तराखंड: इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा,…..आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखण्ड परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों व उनके आश्रितों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत असीमित कैशलेस उपचार की सुविधा दे दी है। बुधवार को इस संबंध में निगम ने आदेश जारी कर दिया। निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव के निर्देशों पर जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन लेवल 1-5 वाले कर्मचारियों, पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर को 250 रुपये प्रतिमाह, वेतन लेवल 6 वालों को 450 रुपये प्रतिमाह, वेतन लेवल 7-11 वालों को 650 रुपये प्रतिमाह और वेतन लेवल 12 के कार्मिकों को 1000 रुपये प्रतिमाह अंशदान देना होगा।
निगम से सेवानिवृत्त कार्मिक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर गोल्डन कार्ड वार्षिक अंशदान (12 माह) देकर प्राप्त कर सकते हैं। एकमुश्त 10 साल का अंशदान जमा कराने वाले आजीवन गोल्डन कार्ड सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में सभी मंडल प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि गोल्डन कार्ड का फार्म भरने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों व आश्रितों का अंशदान निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।


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