हल्द्वानी में वाहन डीलर की मनमानी: रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली पर RTO सख्त, बजरंग ऑटो को नोटिस
हल्द्वानी। वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध और मनमाने शुल्क वसूलने के मामलों पर अब परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय ने बजरंग ऑटो, रामपुर रोड हल्द्वानी की कार्यप्रणाली को नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में पाते हुए नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह मामला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायत संख्या CMHL-112025-11-886908 के माध्यम से सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी ने आरोप लगाया कि वाहन डीलर द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर ₹8777 की मांग की गई। आरटीओ जांच में यह तथ्य सामने आया कि वास्तव में परिवहन विभाग में केवल ₹7147 की राशि ही जमा की गई थी। यानी डीलर द्वारा सीधे तौर पर उपभोक्ता से अतिरिक्त और अवैध शुल्क वसूलने का प्रयास किया गया।
शिकायत में यह भी सामने आया कि जब उपभोक्ता ने अतिरिक्त राशि देने से इनकार किया, तो डीलर ने नियमों को दरकिनार करते हुए वाहन पंजीयन से जुड़ी पूरी फाइल उपभोक्ता के हाथ में थमा दी और स्वयं आरटीओ कार्यालय में फाइल प्रस्तुत करने से पीछे हट गया।
आरटीओ कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूर्व में जारी विभागीय आदेशों के विपरीत है। आरटीओ द्वारा पत्र संख्या 1983/कर पंजीयन/2025 दिनांक 03 जून 2025 तथा 297/कर पंजीयन/2025 दिनांक 12 सितंबर 2025 के माध्यम से सभी वाहन डीलरों को निर्देश दिए गए थे कि नए वाहनों की पंजीयन फाइल डीलर स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उपभोक्ता से कर व फीस के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बजरंग ऑटो द्वारा न केवल अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई, बल्कि पंजीयन की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर डालकर उपभोक्ता अधिकारों का खुला उल्लंघन किया गया। आरटीओ कार्यालय ने इस पूरे मामले को अनियमित, अनुचित और उपभोक्ता शोषण की श्रेणी में रखते हुए संबंधित डीलर के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
इस घटना ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कितने वाहन खरीदार डीलरशिपों द्वारा चलाए जा रहे इस अवैध शुल्क तंत्र का शिकार हो रहे हैं और इसकी निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है।
शिकायतकर्ता चन्द्रशेखर जोशी ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके।


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